NPS कैलकुलेटर – नेशनल पेंशन सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रिटायरमेंट योजना है। अपना मासिक योगदान, अपेक्षित रिटर्न और योगदान अवधि दर्ज करके 60 वर्ष में परिपक्वता कोष जानें।

कुल योगदान₹0
अनुमानित लाभ₹0
60 वर्ष में कोष₹0

NPS में टैक्स लाभ

NPS में तीन टैक्स लाभ: (1) धारा 80C में ₹1.5 लाख तक, (2) धारा 80CCD(1B) में अतिरिक्त ₹50,000 (कुल ₹2 लाख संभव), (3) मालिक का योगदान धारा 80CCD(2) में बेसिक वेतन के 10% तक टैक्स-मुक्त।

60 वर्ष पर क्या होता है?

NPS में 60 वर्ष पर आपको 60% कोष टैक्स-मुक्त एकमुश्त मिलता है। बाकी 40% अनिवार्य रूप से एन्युइटी (मासिक पेंशन) खरीदने में जाता है। एन्युइटी से मिलने वाली मासिक पेंशन टैक्स योग्य होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NPS या PPF — कौन बेहतर?

NPS इक्विटी एक्सपोजर के कारण अधिक रिटर्न (9–11%) देता है, PPF स्थिर 7.1%। लंबी अवधि के लिए NPS बेहतर, PPF क्योंकि पूर्णतः टैक्स-मुक्त है (EEE)। दोनों का मिश्रण आदर्श है।

क्या NPS पर TDS कटता है?

योगदान और वृद्धि पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन 60 वर्ष पर एन्युइटी फेज में खरीदी गई पेंशन पर स्लैब दर से टैक्स लगता है।

NPS टियर 1 या टियर 2?

टियर 1: अनिवार्य लॉक-इन, टैक्स लाभ अण्डर 80CCD। टियर 2: नो लॉक-इन, लेकिन टैक्स लाभ नहीं। आम तौर पर टियर 1 मुख्य रिटायरमेंट जमा के लिए चुनें।